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पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) : केंद्र सरकार की कई ऐसी स्कीम हैं जिसके जरिए लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लिए लोन दिया जाता है। जिनमे एक स्कीम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) भी है।

पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) : इस स्कीम का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को कोविड-19 महामारी में बुरी तरह प्रभावित हो चुके उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाता  है। आइए स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं।

ऋण राशि –

पीएम स्वनिधि स्कीम में लाभार्थी को एक वर्ष की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के पहेली किस्त के तोर पर 10,000 रुपये तक लोन दिया जाता है। समय पर इस पहेली किस्त का री-पेमेंट करने पर 20,000 रुपये लोन की दूसरी किस्त दी जाती है। इसके बाद लोन की तीसरी किस्त के तौर पर लाभार्थी को 50,000 रुपये दिया जाता है।

ऋण के फायदे-

लाभार्थियों को नियमित री-पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम में लाभार्थी को प्रति वर्ष 7 % की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाती है। और साथ ही प्रति वर्ष 1200 रुपये तक कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित किया जाता है।

लाभार्थी का चयन-

इस स्कीम के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडरों की पहचान और नए आवेदन जुटाने के लिए राज्य/यूएलबी जिम्मेदारी होती हैं। हालांकि आपको बता दे कि लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी कई पहल किए जाते हैं। इसके लिए लेंडर्स के साथ बैठक करने के अलावा रेडियो जिंगल, टेलीविजन विज्ञापन और समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिये जागरूकता अभियान चलाया जाता है।

मोबाइल नंबर से आधार लिंक-

स्कीम के तहत अप्लाई के लिए पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) की वेबसाइट पर विजिट करना होता है । सबसे पहले लोन आवेदन के लिए यह भी देखना होता है कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है या नहीं |

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